
बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है और इसे लेकर गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।
दरअसल, यह सुरक्षा व्यवस्था Bihar Special Security Act 2000 के तहत दी जाएगी। इस कानून के प्रावधानों के अनुसार, मुख्यमंत्री पद पर रहने के दौरान मिलने वाली विशेष सुरक्षा केवल पद तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पद छोड़ने के बाद भी जारी रह सकती है।
गृह विभाग की ओर से इस संबंध में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को आधिकारिक निर्देश भेज दिए गए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत व्यक्ति को मिलने वाली सुरक्षा व्यवस्था, पद से हटने के बाद भी बरकरार रखी जा सकती है, यदि कानून के तहत इसकी अनुमति हो।
आपको बता दें कि Z+ सुरक्षा देश की सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। इस सुरक्षा में आमतौर पर कई स्तरों की सुरक्षा तैनाती होती है, जिसमें प्रशिक्षित कमांडो, पायलट वाहन, एस्कॉर्ट वाहन और सुरक्षा कर्मियों की बड़ी टीम शामिल रहती है।
राजनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार की राजनीति में Nitish Kumar का लंबे समय से बड़ा कद रहा है। वे कई बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी उनकी सुरक्षा में कोई कमी न रहे।
हालांकि, इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बता रहे हैं, तो कुछ इसे विशेष सुविधा के रूप में देख रहे हैं।
लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक: यह फैसला पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों और सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।
फिलहाल गृह विभाग के आदेश के बाद अब बिहार पुलिस मुख्यालय इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया में जुट गया है, ताकि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी Nitish Kumar को पहले की तरह ही उच्च स्तरीय सुरक्षा मिलती रहे।
अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फैसले को लेकर आगे राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या सामने आती है और विपक्ष इस पर क्या रुख अपनाता है।
